आज से भारत में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए है। “भारतीय न्याय संहिता” ,”भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” ,भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जिसमे की – नये कानून से मुकदमे जल्दी निपटाने होंगे ,तीन दिन के अंदर एफआइआर दर्ज करनी होगी ,आरोप पत्र की भी टाइम लाइन तय होगी ,ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा , दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय होगी -जैसे कई बदलाव किये गए है।
आजसे नई कानून व्यवस्था लागू।
अब आईपीसी की धाराओं की जगह, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) होगी लागू
@302 (हत्या) की जगह होगी_103
@307 (हत्या का प्रयास)_109
@323 (मारपीट) 115
@354(छेड़छाड़) की जगह_74
@354ए (शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना)_76
@354बी (शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता_75
@354सी (ताक-झांक करना)_77
@354डी (पीछा करना)_78
@363 (नाबालिग का अण्डरण करस)_139
@376 (रेप करना)_64
@392 (लूट करना)_309
@420 (धोखाधड़ी)_318
@506 (जान से मारने की धमकी देना_351
@304ए (उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना_106
@304बी (दहेज हत्या)_80
@306 (आत्महत्या के लिए उकसाना_108
@509(आत्महत्या का प्रयास करना_79
@286(विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण)_287
@294( गाली देना या गलत इशारे करना)_296
@509 लज्जा भंग करना)_79
@324 जानबूझकर चोट पहुंचाना)_118(1)
@325 (गम्भीर चोट पहुंचाना)_118(2),
@353 (लोकसेवक को डरा कर रोकना_121
@336 दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना_125
@337 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना)_125(ए)
@338 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट_125(बी)
@341 (किसी को जबरन रोकना_126
@284 विषैला पदार्थ के संबंध में अपेक्षा पूर्ण आचरण_286
@290 (अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा दंड)_292
@447 अपराधिक अतिवार_329(3)
@448 (गृह अतिचार के लिए दंड)_329(4)
@382 (चोरी के लिए मृत्यु क्षति_304
@493 दूसरा विवाह करना)_82
@495ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता)_85
इसमें पहली बार ई-एफआईआर का प्रावधान किया गया है और हफ्तेभर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना जरूरी माना गया है। जिसके संबंध में पुलिस महानिदेशक “अभिनव कुमार ” द्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ देहरादून POLICE HEADQUATER में प्रस्तुतिकरण दिया गया।
सीएम धामी ने नए कानूनों की आवश्यकता बताने के साथ उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही उनका कहना है की इन कानूनों के लागू होने के बाद अब आम आदमी को जल्दी न्याय मिलेगा जिसके लिए 20 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है।
आपको बता दे की नए कानूनों को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि नए कानून के लागू होने से प्रदेश ही नहीं देशभर में कानून व्यवस्था ठीक होगी। यह कानून दिसंबर 2023 में ही संसद से पारित हो गया था और वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा।
अब देखना यह है की इन नए कानूनों के लागू होने के बाद प्रदेश में कितना बदलाव आएगा। और साथ ही क्राइम रेट में क्या असर पड़ेगा।