28 July 2026

जीएसटी में दो स्लैब का प्रस्ताव; जरूरी सामानों पर लगेगा पांच और 18% कर, लग्जरी उत्पादों पर 40% टैक्स

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 केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इस नए ढांचे में केवल दो सामान्य टैक्स दरें होंगी, 5% और 18%; इसके अलावा लग्जरी और हानिकारक (शराब और तंबाकू, ड्रग्स, जुआ इत्यादि) वस्तुओं पर 40% का विशेष टैक्स लगेगा। यह नया सिस्टम इस साल दीवाली से पहले लागू करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए ढांचे में जीएसटी की दो मुख्य दरें होंगी, पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसके अलावा, लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे शराब, तंबाकू आदि) पर 40 प्रतिशत का विशेष कर लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक- वर्तमान 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आने वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं अब पांच प्रतिशत वाले स्लैब में चली जाएंगी। वहीं 28 प्रतिशत वाले स्लैब में आने वाली करीब 90 प्रतिशत वस्तुएं अब 18 प्रतिशत वाले स्लैब में आ जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से टैक्स संरचना सरल होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।’

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