सेंट्रल गजट में JAUNSARI को लिखा JANSARI, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के जौनसार में रहने वाले जौनसारी की स्पेलिंग मामले से जुड़े एक मामले पर सुनवाई की. दरअसल, राज्य बनने के दौरान केंद्र सरकार के गजट में जौनसारी (JAUNSARI) की स्पेलिंग गलत जनसारी (JANSARI) छप जाने के कारण यहां पर रह रहे पिछड़ी जाति के लोगों को केंद्र से उनके लिए जारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इस मामले पर शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि स्पेलिंग सही करने के लिए केंद्र सरकार 6 सप्ताह में निर्णय लेकर अपना शपथ पत्र पेश करें. मामले की अगली सुनवाई हेतु कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.
हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तब जौनसार क्षेत्र का नाम केंद्र द्वार जारी नोटिफिकेशन के अंग्रेजी भाषा की स्पेलिंग में लिखने पर गलती हुई है. तब से अब तक इस पर किसी सरकार ने विचार नहीं किया. अब इसको संसोधन केंद्र सरकार ही कर सकती है. क्योंकि इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं. बिना कैबिनेट की बैठक और उसके निर्णय और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना इसे नहीं सुधारा जा सकता है. इसलिए इसकी स्पेलिंग में सुधार किया जाए.
इसको सही करने के लिए इनके आयोग के अध्यक्ष और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया. इस मुद्दे को विकास नगर निवासी मधु चौहान ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट के सम्मुख रखा है.
याचिकाकर्ता मधु चौहान की तरफ से बताया गया है कि राज्य गठन के बाद से ही जौनसार में रहने वाले लोगों को केंद्र के गजट में छपी स्पेलिंग से काफी दिक्कतें आ रही थी. जैसे सरकारी नौकरी में केंद्र के गजट के अनुसार JANSARI (जनसारी) शब्द लिखे होने की वजह से जब JAUNSARI (जौनसारी) लिखे प्रमाणपत्र दाखिल किए जाते हैं तो दोनों को अलग-अलग जनजाति समझकर रिजेक्ट किया जाता है. कुछ लोग कोर्ट कचेहरी का सहारा लेकर आगे बढ़े तो कुछ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता. इसी समस्या के समाधान के लिए ये याचिका भी डाली गई है.