UKSSSC एलटी भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज 1550 एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित यूके एसएससी की विशेष अपील पर सुनवाई की है. पिछले साल करीब 1550 पदों के लिए निकली एलटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में यूके एसएससी के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का आउट ऑफ सिलेबस होने और उनका उत्तर गलत होने के मामले को चुनौती देती आयोग की विशेष अपील पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयोग समेत सरकार से स्थिति से अवगत कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई आने वाले मंगलवार की तिथि नियत की है.
जांच के बाद प्रश्न मिले आउट ऑफ सिलेबस: मामले के अनुसार यूकेएसएससी अधीनस्थ चयन आयोग ने खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसमे एकलपीठ ने कहा था कि जो तीन प्रश्न के उत्तर गलत हैं. उसकी जांच सीबीएसई और हेमवती नंदन केंद्रीय विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से कराई जाए. प्रश्नों की जांच करने के उपरांत दो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पाए गए और एक प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों सही पाए गए. उसके बाद चयन आयोग ने दो प्रश्न हटा दिये गए. उसका लाभ सभी को दिया गया.
जानिए याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या कहा: लेकिन बी व सी आंसर वाले प्रश्न के खिलाफ चयन आयोग ने स्पेशल अपील दायर की. जिसमें कहा गया कि पूछे गए प्रश्न का आंसर सही था. जांच कमेटी के द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं है. इसलिए उनकी अपील स्वीकार करने के योग्य है. प्रभावित प्रतिभागियों की तरफ से कहा गया कि 1550 पदों में से अभी तक 1351 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है. जबकि एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर उनका आंसर जांच कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर सही होता है तो उनको भी मेरिट के आधार पर सम्मिलित किया जाए. अगर पद नहीं है तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए अलग से पद सृजित किए जाए.
