बड़ी खबर! पुलिस भर्ती पर लगी रोक हटी, दो हजार नियुक्तियों का रास्ता साफ

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस-पीएसी-आइआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए पूर्व में लगाई गई अंतरिम चयन प्रक्रिया पर से रोक को हटा दिया है. कोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में करीब दो हजार पदों की पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता साफ हो गया है.
कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. राज्य सरकार को आयु सीमा पर छूट की मांग पर विचार करने को कहने से इसका कोई लाभ नहीं होगा. आयु सीमा में छूट दी भी जाती है तो भी ऐसे अभ्यर्थी योग्य नहीं होंगे. आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थी विज्ञापन में बताई गई ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं. ऐसे में कोर्ट का हस्तक्षेप करना उचित नहीं रह जाता है.
मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने मामले में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी. जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है. विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22,2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया.
याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गयी है. लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाये. यही नहीं उनका यह भी कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है. उसमें भी संसोधन किया जाये. इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संघटन कई बार सरकार को प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया.
याचिका में कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल की जाना चाहिए. यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं कराती है. राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि चयन प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, इसलिए लगी रोक को हटाया जाये. राज्य सरकार के पास पुलिस बल की कमी है.
