112 पर झूठी लूट की कॉल पड़ी भारी, बस चालक का पुलिस एक्ट में चालान

हल्द्वानी: डायल 112 जैसी आपातकालीन सेवा का दुरुपयोग करना रोडवेज बस चालक को महंगा पड़ गया. लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने पर कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने चालक के खिलाफ पांच हजार का चालान किया है. जबकि मारपीट के मामले में ऑल्टो चालक समेत दो लोगों पर भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई कर कार को सीज कर दिया गया.
हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को डायल 112 में एक बस चालक ब्रज किशोर द्वारा सूचना दी की टांडा जंगल स्थित हल्द्वानी रुद्रपुर सड़क में एक ऑल्टो कार (UK01C-1941) ने बस के आगे गाड़ी लगाकर मारपीट की और पैसे लूट लिए. सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल ने तुरंत कोतवाली प्रभारी विजय मेहता को कार्रवाई के निर्देश दिए. कंट्रोल रूम के जरिए अलर्ट जारी कर वाहन को रोकने के आदेश दिए गए. जिसके बाद कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कार को हल्द्वानी रुद्रपुर (रामपुर रोड) सड़क स्थित गन्ना सेंटर के पास रोक लिया गया और दोनों पक्षों को चौकी लाया गया.
जब रोडवेज बस में बैठे यात्रियों से जानकारी ली गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. यात्रियों द्वारा बताया गया कि टांडा बैरियर के पास बस और अल्टो की हल्की टक्कर हुई थी. ऑल्टो चालक ने गाड़ी के नुकसान को लेकर बस रुकवाई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद और मारपीट हुई. जिसके बाद चौकी पुलिस ने डायल 112 पर झूठी सूचना देने पर रोडवेज बस संख्या UP 30 AT 1958 के चालक ब्रज किशोर पर पुलिस एक्ट की धारा 83 में ₹5000 का चालान किया गया. इसके साथ ही मारपीट के आरोप में ऑल्टो चालक हैरी सिंह पुत्र गुरदीप सिंह और दीप सिंह पुत्र ईश्वर सिंह (दोनों निवासी बिलासपुर रोड, रुद्रपुर) पर धारा 81 पुलिस एक्ट में चालान कर कार को सीज किया गया.
