12 September 2026

कमर्शियल वाहनों पर सफेद नंबर प्लेट! नियमों की धज्जियां उड़ा रहे ‘उत्तराखंड सरकार’ के ‘माननीय’, विभागीय कार्रवाई शुरू

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देहरादून: उत्तराखंड में आम नागरिकों के वाहनों का मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर चालान और सीज की कार्रवाई की जाती है, लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा आवंटित कुछ वाहनों पर नियमों की अनदेखी करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. दरअसल, कमर्शियल श्रेणी के पंजीकृत वाहनों पर पीली नंबर प्लेट के बजाय सफेद नंबर प्लेट लगाकर उन्हें निजी वाहन के रूप में धड़ल्ले से चलाया जा रहा है. खासबात ये कि प्रदेश की सड़कों के साथ सचिवालय परिसर में ऐसे कई वाहन रोजाना देखे जा सकते हैं, जिन पर ‘उत्तराखंड सरकार’ के साथ अधिकारियों के पदनाम लिखे हैं. लेकिन इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई न होना परिवहन और पुलिस विभाग पर सवाल खड़े कर रहा है.

मोटर व्हीकल नियमों के मुताबिक, निजी यानी नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों पर काले अक्षरों वाली सफेद नंबर प्लेट लगती है. टैक्सी, बस, मालवाहक वाहन और अन्य व्यावसायिक वाहनों के लिए काले अक्षरों वाली पीली नंबर प्लेट निर्धारित है. परिवहन या कमर्शियल श्रेणी के वाहन पर सफेद प्लेट लगाया जाना नियमों के खिलाफ है. जबकि अधिकारियों को आवंटित कुछ कमर्शियल वाहनों में शोरूम से लगी पीली नंबर प्लेट हटाकर सफेद नंबर प्लेट लगा दी गई है. इससे वाहन का वास्तविक पंजीकरण और उपयोग श्रेणी सड़क पर आसानी से स्पष्ट नहीं हो पाती है.

वाहनों पर लगी मूल नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP होती है. इसमें निर्धारित फॉर्मेट, सुरक्षा चिह्न और वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज रहता है. लेकिन नंबर प्लेट बदलने के बाद वाहन पर लगी प्लेट HSRP नहीं रह जाती. नियमों के अनुसार, नंबर प्लेट पर निर्धारित आकार, रंग, फॉन्ट और सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी है. नंबर प्लेट में बदलाव, गलत रंग का इस्तेमाल या पंजीकरण संख्या के फॉन्ट से छेड़छाड़ पर कार्रवाई का प्रावधान है.

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