5 August 2026

शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर- अब घरों में बार बनाकर रख सकेंगे 50 लीटर शराब और बियर

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उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023- 24 में शराब के शौकीनों के  व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का  लाइसेंस देने का प्रावधान किया है


उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023- 24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है जिसके तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था जिसका आज लाइसेंस जारी कर दिया गया है ।

https://youtu.be/JRIvXqxfPYw?si=J7rgKg8bOydjxufv

इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून जनपद में आज इस तरह का पहला लाइसेंस जारी किया गया है जिसके लिए लाइसेंस धारक से नीति के अनुसार शर्तो के रूप में धारक इसका उपयोग व्यक्तिगत के लिए करेगा और जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 वर्ष से कम उम्र का सदस्य नही जाएगा और बन्दी के दिन बार को बन्द रखेगा इसका शपथ पत्र भी लिया गया है । इस तरह के बार लाइसेंस के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपये फीस देनी होगी और एक निश्चित मात्रा में भारत मे निर्मित शराब 9 लीटर और विदेशी मदिरा (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी जाती है।

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